न्यायमूर्ति माइकल डिकुना ने कल न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के आय से अधिक समपत्ति के मामले के फैसले से प्रदेश के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को सूचित किया जाए।
इस मामले में चार वर्ष की सजा सुनाए जाने के साथ ही जे जयललिता विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हो गई हैं। वे 10 वर्ष की अवधि के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगी। आल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी द्वारा इस फैसले के खिलाफ बंगलौर उच्च न्यायालय में अपील करना तय लगता है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सूत्रों के अनुसार पार्टी के विधायकों की आज बैठक हो सकती है जिसमें जयललिता के स्थान पर नए मुख्यमंत्री का नाम तय किया जा सकता है। केंद्र ने तमिलनाडु सरकार से राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये प्रभावी कदम उठाने को कहा है। इससे पहले, मुख्यमंत्री जे. जयललिता को आय से अधिक सम्पत्ति मामले में दोषी पाए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद राज्य के कुछ भागों में हिंसा की खबरें मिली थीं। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को परामर्श भेज कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य में कोई अप्रिय घटना ना हो ।