हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला द्वारा जमानत की शर्तो के कथित उल्ल्ांघन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में सीबीआई ने तत्काल उनकी जमानत रद्द करने की याचिका दायर की है।
सीबीआई सूत्रों के अनुसार चिकित्सीय आधार पर जमानत पर छूटे ओमप्रकाश चौटाला के चुनावी रैलियों में भाग लेने से कथित रूप से जमानत की शर्तो के उल्लंघन के मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दी थी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि चौटाला ने पिछले महीने पचीस तारीख को हरियाणा के जींद में एक चुनावी सभा को सम्बोधित किया था। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख को शिक्षक भर्ती घोटाले में दस साल की कैद की सजा हुई थी और उन्हें चिकित्सीय आधार पर इस साल मई में जमानत मिली थी। जमानत की शर्तो के लगातार उल्लंघन के मामले के बारे में सीबीआई ने अदालत को बताया है। चौटाला ने 26 सितम्बर को समर्पण की बात की थी जिसके बाद उन्हें 17 अक्टूबर को समर्पण करने को कहा गया था।