तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को आज दोपहर बाद बंगलौर के केंद्रीय कारागार से रिहा होंगी। आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में सुश्री जयललिता और तीन अन्य को दोषी करार देने वाली
विशेष अदालत को अभी ज़मानत संबंधी आदेश नहीं मिला है। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश कल जारी किया था। वकीलों द्वारा उच्चतम न्यायालय का आदेश पेश किए जाने पर विशेष अदालत के न्यायाधीश ज़मानत की शर्तें तय करने के बाद केंद्रीय कारागार के लिए रिहाई आदेश जारी करेंगे। इस मामले में दोषी ठहराए गए तीन अन्य लोगों शशिकला नटराजन, वी. सुधाकरन और जे इलावरिसी को भी विशेष अदालत द्वारा तय की गई जमानत राशि का भुगतान करने के बाद आज रिहा कर दिया जाएगा। बंगलौर शहर की पुलिस ने केंद्रीय कारागार के आसपास के एक किलोमीटर दायरे में धारा 144 के तहत लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है।