उच्चतम न्यायालय ने नोएडा के निठारी कांड में हत्या के कई मामलों में से एक मामले में मौत की सजा पर सुरेन्द्र कोली की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू
की अध्यक्षता में खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय के पहले के फैसले पर फिर विचार करने के लिए कोई आधार नहीं दिया गया है। कोली के वकील राम जेठमलानी ने मौत की सजा के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग करते हुए कहा कि यह सजा न्याय की हत्या के समान है। इस खंडपीठ ने 2006 में निठारी गांव में एक मकान में बच्चों की हत्या के इस मामले में इस साल आठ सितम्बर को कोली की फांसी की सजा पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी थी। इसके बाद 12 सितम्बर को इस रोक की अवधि कल तक के लिए बढ़ाई गई थी।