महाराष्ट्र में गोमांस पर प्रतिबंध। उल्लंघन पर पांच साल की कैद और दस हजार रुपए तक जुर्माना।

महाराष्ट्र में गौमांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महाराष्ट्र पशु संरक्षण संशोधन विधेयक-1995 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू हो जाने पर कोई भी व्यक्ति गौमांस बेचता या रखता हुआ पाया गया

, तो उसे पांच साल कैद और दस हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। हालांकि नए कानून के अंतर्गत भैंस के मांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उधर गौमांस के कारोबारियों का कहना है कि इस प्रतिबंध से हजारों व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे और दूसरे जानवरों के मांस की कीमतें बढ़ जाएंगी।

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