बम्‍बई उच्‍च न्‍यायालय ने गाय और बैल का मांस रखने, लाने-ले जाने या खाने पर रोक लगाने संबंधी महाराष्‍ट्र सरकार के हाल के कानून के प्रावधानों के अमल पर रोक लगाने से इन्‍कार कर दिया है।

बम्‍बई उच्‍च न्‍यायालय ने गाय और बैल का मांस रखने, लाने-ले जाने या खाने पर रोक लगाने संबंधी महाराष्‍ट्र सरकार के हाल के कानून के प्रावधानों के अमल पर रोक लगाने से इन्‍कार कर दिया है। कानून में व्‍यवस्‍था है कि यह प्रतिबंध राज्‍य के बाहर मारे गये पशुओं के मांस पर भी लागू होगी। न्‍यायमूर्ति वी एन कानाडे की अध्‍यक्षता वाली खण्‍डपीठ ने व्‍यवस्‍था दी कि गौमांस पर रोक लगाने को चुनौती देने संबंधी अनेक याचिका‍ओं की अंतिम सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई है और उससे पहले कोई स्‍थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

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