दिल्ली की एक अदालत ने आज 11 महीने पहले उबर टैक्सी दुष्कर्म मामले में शिव कुमार यादव को दोषी मानते हुए उसे मृत्युपर्यन्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने इस घृणित अपराध के अभियुक्त के साथ किसी भी तरह की नरमी न बरतने की अभियोजन पक्ष की दलील स्वीकार कर ली। अदालत ने शिव कुमार यादव पर 21 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह सजा सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त ने युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया।