गोवध और गोमांस की बिक्री पर पाबंदी का कानून की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज

दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गोवध और गोमांस की बिक्री पर पाबंदी का कानून बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है।आम आदमी पार्टी सरकार ने न्‍यायालय में बताया

कि मवेशियों की रक्षा के लिए दिल्‍ली कृषि मवेशी संरक्षण कानून पहले से ही लागू है। इस दलील को सुनने के बाद मुख्‍य न्‍यायाधीश जी.रोहिणी और न्‍यायाधीश जयंत नाथ की पीठ ने याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि याचिका गलत धारणा पर आधारित है। दिल्‍ली सरकार ने अदालत के समक्ष कहा कि जनहित याचिका प्रचार पाने के लिए दायर की गई और इसे मामले की  लागत दिये जाने के साथ खारिज किया जाना चाहिएताकि यह एक उदाहरण बन जाए।

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