उच्चतम न्यायालय ने आज इटली के नाविक साल्वाटोर गिरोने को उसके देश इटली जाने की अनुमति दे दी है। गिरोने पर केरल के दो मछुआरों की हत्या का आरोप है और मामले की जांच चल रही है। दो न्यायाधीशों की अवकाश पीठ ने व्यवस्था दी कि संयुक्त राष्ट्र ट्राइब्यूनल तय करेगा कि यह मुद्दा भारत के न्यायक्षेत्र में आता है या इटली के। न्यायालय ने इटली के राजदूत से शपथ पत्र देने को कहा है कि अगर ट्राइब्यूनल भारत में मुकदमा चलाने का फैसला देता है तो गिरोने वापस आ जाएगा। न्यायालय के निर्णय से खुश हैं। भारत और इटली के बीच इस विवाद से रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे।
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