मुम्बई की एक अदालत ने हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या के आरोप तय कर दिये हैं। ऐसे मामलों में अधिकतम दस साल तक की कैद की सजा होती है। सलमान खान ने अपने को निर्दोष बताया है। देश से बाहर होने की वजह से उन्हें सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने से छूट दी गई थी। इससे पहले, उनपर लापरवाही से और तेज गति से गाड़ी चलाने से हुई मौत का आरोप लगाया गया था, जिसमें अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है। पिछले महीने मजिस्ट्रेट की अदालत ने गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किया, जो ज्यादा गंभीर है।सितम्बर २००२ में सलमान खान ने बान्द्रा इलाके में सड़क पर सोते हुए कुछ लोगों पर कथित रूप से गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी और चार घायल हो गए थे।