यूएस कोर्ट ने दिया डोनल्ड को तगड़ा झटका

ट्रंप के आदेश के लागू होने के पहले ही रोक लगा दी, यूएस कोर्ट ने
अमेरिका में एक फेडरल यूएस कोर्ट ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड को तगड़ा झटका दिया। कोर्ट ने ट्रंप के उस आदेश के लागू होने के एक दिन पहले ही रोक लगा दी, जिसमें ट्रंप ने रिफ्यूजी और छह मुस्लिम देशों से आने वाले नागरिकों पर अमेरिका में घुसने से बैन लगाने की बात कही थी।
कोर्ट ने इस प्रतिबंध की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ट्रंप का यह आदेश एक धर्म विशेष के अपमान के रूप में देखा जा सकता है। कोर्ट का यह आदेश, राष्ट्रपति ट्रंप के एक्जीक्यूटिव ऑर्डर के लागू होने के एक दिन पहले ही आया है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा की वे इस गलत निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कोर्ट ने अपने सीमाएं लांघ कर यह फैसला सुनाया है, जो ठीक नहीं है। गौरतलब है कि छह मुस्लिम देशों के यात्रियों और शरणार्थियों को अमेरिका में बैन करने के ट्रंप के फैसले से दुनियाभर में रोष फैल गया था।
इसके साथ ही देश भर के एयरपोर्ट और विदेशों के हवाई अड्डों पर अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। क्योंकि अमेरिका में उड़ान भरने वाले यात्रियों को आगमन पर निर्वासन के लिए हिरासत में लिया गया था।
हवाई राज्य के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज डेरिक के वाटसन ने 43-पृष्ठ के आदेश में कहा है कि एक्जिक्यूटिव ऑर्डर एक विशेष धर्म का अपमान करने के उद्देश्य से जारी किया गया था। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 27 जनवरी को शासकीय आदेश जारी कर ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों की अमेरिकी यात्रा पर तीन महीनों के लिए अस्थाई रोक लगा दी थी। सुरक्षा जांच के बाद इन देशों पर से प्रतिबंध हटाने की बात कही गई थी।
कोर्ट के फैसले का असर
अब ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिक हवाई में आ सकते हैं।
ट्रंप के अमेरिका में रिफ्यूजी बैन को भी हटा दिया गया है।
बैन तब तक स्थगित रहेगा, जब तक व्हाइट हाउस इस पर कार्यवाही न करे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *